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This Article is From Jan 01, 2024

New Hit-and-Run Law: जानिए क्या है नया हिट एंड रन कानून, जिसका ट्रक और बस ड्राइवर कर रहे हैं विरोध

Bus and Truck Strike In Rajasthan: ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी इसलिए वे इस  "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

New Hit-and-Run Law: जानिए क्या है नया हिट एंड रन कानून, जिसका ट्रक और बस ड्राइवर कर रहे हैं विरोध

New Hit-and-Run Law: औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में बदलाव की वजह से हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ट्रक ड्राइवरों और बस ऑपरेटरों का विरोध शुरू हो गया है. नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले,आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी.

गौरतलब है नए कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत कई प्रदेशों में प्राइवेट बस ऑपरेटर आज हड़ताल पर चले गए हैं तो वहीं ऑटो चलाने वालों ने भी नए कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि नया कानून ड्राइवरों को उनकी ड्यूटी से हतोत्साहित करेगा और नए लोगों को नौकरी लेने से भी रोकेगा.

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी, इसलिए वे इस  "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

ट्रक और बस चालकों ने यह भी आशंका जताई कि अगर कोहरे के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो चालक को बिना किसी गलती के 10 साल की सजा होगी. ड्राइवरों को दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों द्वारा परेशान किए जाने का डर रहता है और इसलिए, वे अधिकारियों को इसकी सूचना दिए बिना ऐसी स्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं.

कई रूटों पर बंद हुआ बसों का आवागमन

केंद्र के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में निजी और रोडवेज बसों का आवागमन बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. बस चालक कुलदीप सिंह मान ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक बसों का आवागमन शुरू नहीं किया जाएगा. प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे.

हड़ताल के चलते व्यापारियों को हो रहा नुकसान

ट्रकों के हड़ताल के चलते हनुमानगढ़ से अबोहर और संगरिया से श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ सहित कई मार्गों पर रोडवेज और निजी बसों का आवागमन बंद है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है.व्यापारी दीपक खुराना ने बताया कि इस समय किन्नू की बंपर फसल है और यह 5 से 6 दिन में खराब हो जाती है.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में केंद्र के नए हिट एंड रन कानून पर बवाल, भजनलाल सरकार की बढ़ सकती है मुसीबत

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