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Rajasthan Assembly Election 2023: बूंदी के 8.6 लाख मतदाता आज करेंगे 26 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग

राज्य निवार्चन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की 199 सीट पर कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 5,25,38,105 है. जिनमें 18-19 आयु वर्ग के 22,61,008 नए मतदाता शामिल हैं.

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Rajasthan Assembly Election 2023: बूंदी के 8.6 लाख मतदाता आज करेंगे 26 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग
Bundi:

Rajasthan Election 2023 voting today: विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बूंदी की तीनों विधानसभाओं में शनिवार सुबह 7 बजे से हलचल होनी शुरू हो गई है. आज शाम 6 बजे तक 892 मतदान केन्द्रों पर मतदान किया जाएगा. जिले में 8 लाख 60 हजार 123 मतदाता आज जिले के 26 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे.

सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं. साथ ही आम मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए इस बार मतदान केन्द्रों को विशेष तौर पर तैयार किया गया है. वहीं दिव्यांग मतदाताओं की सुगमता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. 

26 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे मतदाता

बून्दी जिले में विधानसभा चुनाव के तहत तीन विधानसभा क्षेत्रों से 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें हिण्डोली में 6, केशवरायपाटन में 8 और बून्दी विधानसभा क्षेत्र में 12 प्रत्याशी है. मतदान में आज कुल 8 लाख 60 हजार 183 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इनमें 4 लाख 44 हजार 344 पुरूष मतदाता और 4 लाख 15 हजार 835 महिला मतदाता शामिल हैं. जिले के सभी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार कुल 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. 

892 मतदान केन्द्रों पर होगा मतदान

बून्दी जिले में 892 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. हिण्डोली विधानसभा क्षेत्र में 283 मतदान केन्द्र, केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में 291 और बून्दी विधानसभा क्षेत्र में 318 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. मतदान समाप्ति के समय शाम 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केन्द्र में मतदान के लिए कतारबद्व या एकत्र रहेंगे, उन्हें मतदान केन्द्र के भीतर लेकर समय समाप्ति पर मतदान केंद्र का द्वार बंद कर दिया जाएगा. मतदान केन्द्रों में मौजूद सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जाएगा. 

निर्वाचन प्रावधानों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों के 100 मीटर और 200 मीटर के दायरे में विशेष हिदायतें निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई हैं. प्रावधानों के उल्लंघन पर निर्वाचन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. मतदान के दौरान निर्वाचन नियमों के तहत मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर प्रचार करना निषिद्ध होगा. कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा वांटर के बिना गिरफ्तार किया जा सकता हैं. इसके अलावा मतदान केन्द्र से 200 मीटर के परिक्षेत्र में कोई भी चुनाव अभ्यर्थी अपना चुनाव बूथ नहीं लगा सकेंगे. 

अनाधिकृत प्रवेश पर रहेगी रोक

मतदान केन्द्रों में किसी कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे. मतदान केन्द्रों में अधिकृत प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश किया जा सकेगा. मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति या मतदानकर्मी मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल नहीं ले जा सकेंगे. वहीं मतदान केन्द्र में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकेगी, लेकिन इसमें मतदान कंपार्टमेन्ट के दूर से ही चित्र लेना होगा, ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे. 

वास्तिवक मतदान से पहले होगा बनावटी मतदान

विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान से पूर्व बनावटी (मॉक) मतदान किया जाएगा. यह मतदान शुरू होने के एक घंटे पहले मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में होगा. उस समय यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इन्तजार करेंगे. इसके बाद मॉकपोल किया जाएगा. 

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