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Rajasthan: SI पेपर लीक मामले में दूसरे दिन सुनवाई, हाई कोर्ट ने कहा- परीक्षा की प्रक्रिया ही संदिग्ध और भ्रष्ट थी

हाई कोर्ट ने सरकार की भूमिका और बदले हुए फैसले पर भी सवाल खड़े किए. अदालत ने कहा कि पहले केबिनेट सब कमेटी, SOG, AAG, PHQ और गृह विभाग की अनुशंसा थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए. फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा?

Rajasthan: SI पेपर लीक मामले में दूसरे दिन सुनवाई, हाई कोर्ट ने कहा- परीक्षा की प्रक्रिया ही संदिग्ध और भ्रष्ट थी

SI Paper Leak 2021: SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की सुनवाई बुधवार 9 जुलाई फिर होगी. मंगलवार को कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में कोचिंग माफिया की संलिप्तता है और पेपर कई जगहों से लीक हुआ है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर परीक्षा से 3 दिन पहले लीक हुआ या 30 दिन पहले इससे फर्क नहीं पड़ता, मूल बात यह है कि परीक्षा की प्रक्रिया ही संदिग्ध और भ्रष्ट थी.

कोर्ट ने RPSC के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने पेपर बनाया और परीक्षा आयोजित करवाई, वही लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं. सदस्यों के रिश्तेदारों का चयन अनुचित तरीक़े से हुआ, उनके बेटे-बेटियां लीक पेपर के जरिए चयनित हुए हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि आरपीएससी के कुछ सदस्य खुद पेपर लीक करने में शामिल हैं. क्या सरकार यह मानती है कि पेपर साफ और पवित्रता के साथ हुआ है या नहीं. कोर्ट ने यह भी कहा परीक्षा की फाउंडेशन ही गलत है. 

अदालत ने कहा- सबसे रद्द करने की अनुशंसा की

हाई कोर्ट ने सरकार की भूमिका और बदले हुए फैसले पर भी सवाल खड़े किए. अदालत ने कहा कि पहले केबिनेट सब कमेटी, SOG, AAG, PHQ और गृह विभाग की अनुशंसा थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए. अब क्या हुआ कि डिसीजन बदलना पड़ा? कोर्ट ने कहा कि सरकार ने शुरुआत में अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास जैसे बड़े-बड़े दावे किए थे, अब क्या हुआ उन वादों का?

सरकार ने कोर्ट में पेश की कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट 

गौरतलब है कि 1 जुलाई को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी. इस रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की सिफारिश की गई थी. कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी. इसके बाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख़ 7 जुलाई को तय की थी. इसी प्रक्रिया में आज सुनवाई का दूसरा दिन था.  

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