
Rajasthan SI Bharti 2021 News: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने वाले आदेश पर सोमवार को फिर बड़ा फैसला आया है. एसआई भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. 2021 की SI भर्ती रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने रोक लगाई है. चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी.
डबल बेंच में फैसले को चुनौती
दरअसल, एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के फैसले को 03 सितंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गई थी. डबल बेंच में याचिका दाखिल करते हुए चयनित एसआई ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले से वे विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी.
सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक
अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, नियुक्तियां मिल चुकी हैं. ऐसे में इस स्तर पर पूरी तरह से भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है. इसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच में सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद फिलहाल सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लग गई है.
हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा था?
बता दें कि 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े और पेपर लीक से जुड़े मामले में लंबी सुनवाई के बाद 28 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था. हाईकोर्ट की सिंगल ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि SI पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की बड़ी संलिप्तता पाई गई.
ट्रेनी एसआई ने अपील में कहा कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी. एसओजी अभी पेपर लीक करने वाले दोषियों को पकड़ रही है. भर्ती में सही और गलत का चुनाव संभव है. ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द करने का फैसला न्यायचित नहीं है. अपील में ये भी कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है.
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