
Rajasthan News: राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास तहसील विधायक इंदिरा मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विधायक पर भाजपा के बौंली मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित के साथ मारपीट का आरोप लगा था. जिसके बाद इस मामले को लेकर लेकर दीक्षित द्वारा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था.
इसके बाद मामला कोर्ट में गया था. वहीं अब इस एफआईआर में राजस्थान हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए विधायक इंदिरा मीणा को राहत दी है. साथ ही पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है. न्यायाधीश समीर जैन ने विधायक इंदिरा मीणा द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है.
मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप
अधिवक्ता कृतेश ओसवाल ने कोर्ट को बताया कि विवाद 13 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती से एक दिन पूर्व शुरू हुआ था. भाजपा नेता बौंली मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित ने राजनीतिक द्वेषता के चलते याचिका कर्ता के खिलाफ बौंली थाने में मामला दर्ज कराया था और मारपीट व गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है. वहीं याचिकाकर्ता द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई गई .
अंबेडकर की मूर्ति पर लगी टाईल्स तोड़ने मामला
जिसमें बताया गया है कि भाजपा नेता दीक्षित द्वारा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर लगी टाईल्स तोड़कर उनका अपमान किया गया. इसके अलावा भाजपा के एक पदाधिकारी ने याचिकाकर्ता की गाड़ी रोककर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की.
याचिका में विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ बौंली थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने विधायक इंदिरा मीणा को राहत देते हुए इंदिरा मीणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है.
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