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This Article is From Jul 12, 2025

Ajmer: अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बीच हाईकोर्ट का आदेश, अब्दुल सत्तर की दुकान और मकान को तोड़ने पर लगी रोक

हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रार्थी अब्दुल सत्तर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी दुकान और मकान को यथास्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

Ajmer: अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बीच हाईकोर्ट का आदेश, अब्दुल सत्तर की दुकान और मकान को तोड़ने पर लगी रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: अजमेर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. इसी क्रम में तारागढ़ और अंदर कोर्ट क्षेत्र में वन विभाग की कीमती जमीन पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने शनिवार को संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया. यह कार्रवाई पहले से चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की तैयारी के तहत की गई. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही.

"अवैध अतक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा"

कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि कई लोगों ने अपनी बात कोर्ट में रखी है. जैसे ही अदालत का निर्णय आएगा, उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रशासन की ओर से किसी भी अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा और चरणबद्ध रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रार्थी अब्दुल सत्तर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी दुकान और मकान को यथास्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने फिलहाल आदेश का पालन करते हुए संबंधित निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अन्य अतिक्रमणों को हटाने की दिशा में पूरी तैयारी कर ली गई है. प्रशासन की इस सक्रियता से दरगाह क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों में चिंता का माहौल बना हुआ है.

अधिकारियों ने अवैध निर्माणों का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, एसडीएम सहित शहर के सभी थाना प्रभारियों की मौजूदगी रही. अधिकारियों ने क्षेत्र में अवैध निर्माणों का जायजा लिया और उनकी भौगोलिक स्थिति व रिकॉर्ड की जांच की.

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