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Rajasthan: 'आलोक राज हाजिर हो', हाईकोर्ट ने कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन को किया तलब, 12 साल पुराने केस में पेशी आज

RSSB Chairman Alok Raj: हाईकोर्ट ने चेयरमैन को आज (8 दिसंबर) दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे.

Rajasthan: 'आलोक राज हाजिर हो', हाईकोर्ट ने कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन को किया तलब, 12 साल पुराने केस में पेशी आज
कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज

Rajasthan High Court Panchayat Raj Recruitment Case: पंचायत राज भर्ती 2013 से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज को तलब किया है. साल 2013 में पंचायतीराज विभाग ने एलडीसी के 19 हजार 275 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसके बाद करीब 7 हजार 755 पदों पर नियुक्तियां भी दे दी गई. लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक के विवाद के कारण रोक लग गई. अब यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है.

पहले 6 दिसंबर को होना था हाजिर

इसी मामले में कोर्ट ने चेयरमैन को आज (8 दिसंबर) दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने ये आदेश दिए हैं. इससे पहले अदालत ने 6 दिसंबर को उपस्थित होने के आदेश दिए थे. लेकिन बोर्ड के वकील की ओर से प्रार्थना पत्र लगाया गया था, जिस पर अदालत ने कड़ारुख अपनाते हुए 8 दिसंबर सोमवार को उपस्थित होने के आदेश दिए थे.

2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया विवाद

साल 2016 में केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 29 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बोनस अंकों का विवाद सुलझाया. इसके बाद राज्य सरकार ने शेष बचे पदों पर भर्ती देने के लिए हाईकोर्ट में सहमति भी दी. हाईकोर्ट में साल 2017 में सरकार ने शेष बचे 10029 पदों पर नियुक्ति देने के लिए सहमति दी, लेकिन उसके बाद भी इस आदेश की पालना नहीं हुई और नियुक्तियां नहीं दी गई.

सरकार महज 392 पदों पर नियुक्ति के लिए सहमत

नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि वे नई भर्तियां निकल चुके हैं. इसके अलावा कैडर का पुनर्गठन हो चुका है और करीब 4000 पद प्रमोशन और डायरेक्ट भर्ती से भर चुके हैं. इसलिए सरकार 6029 पदों पर नियुक्तियां नहीं दे सकती है. सरकार ने कहा कि हम केवल 392 पदों पर ही नियुक्तियां दे पाएंगे. इसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस बात को मंजूरी भी दी. लेकिन तब से यह भर्ती विवादों में अटकी हुई है.

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