
Rajasthan: चार साल पहले राजधानी जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. एडिशनल कोर्ट-4 ने आरएएस अफसर युगांतर शर्मा की बहन विद्या शर्मा की हत्या के मामले में पड़ोसी युवक कृष्णकांत शर्मा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के जज रविकांत जिंदल ने यह आदेश दिया.
गवाहों के बयान दर्ज कराए
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार गुर्जर ने गवाहों के बयान दर्ज कराए. मामले के अनुसार, मृतका के भाई तत्कालीन एसडीएम युगांतर शर्मा ने शिप्रा पथ थाने में 11 जनवरी 2021 को अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसमें कहा था कि उन्हें बहन के पड़ोस में रहने वाले राजेश जैन ने सूचना दी थी. सूचना मिलने पर वे गए तो अपनी बहन को पहली मंजिल पर रेलिंग से बंधा हुआ पाया. उसके मुहं व हाथ भी बंधे हुए थे. किसी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है.
घर में घुसकर हत्या की थी
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ोसियों के बयान दर्ज किए. मौके पर मिले सबूतों को एफएसएल के लिए भेजा. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त युवक का आए दिन मृतका के साथ कुत्ते को लेकर झगड़ा होता था. घटना वाले दिन सुबह भी उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था. झगड़े के बाद कृष्णकांत शर्मा ने विद्या को मारने की साजिश रची. अभियुक्त छत से विद्या देवी के घर में घुसा और उसे बंधक बनाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी महिला के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गया था.
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