Rajasthan News: राजस्थान में सोमवार को थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन (RSSB Chairman) आलोक राज से कई कड़े सवाल किए. इस दौरान वह कोर्ट में जवाब नहीं दे सके. बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया है. अब मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
शिक्षक पद के लिए किया था आवेदन
दरअसल, हाईकोर्ट ने वित्थल पाटीदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन को तलब किया. जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से बिस्माद कौर ने पैरवी करते हुए हाईकोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ता ने दिव्यांग वर्ग से कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पद के लिए आवेदन किया था.
श्रेणी की कटऑफ से 43 अधिक अंक आया
उसके अंक उसकी श्रेणी की कटऑफ से 43 अधिक होने के बावजूद चयन नहीं हुआ. इसके पीछे का कारण दिया गया कि उसकी योग्यता विज्ञापन के अनुरूप नहीं है. हालांकि, उसकी योग्यता विभागीय मांग (रिक्विजिशन) के अनुसार थी. पहले की भर्तियों में इसी योग्यता वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है. याचिकाकर्ता ने मामले की पूरी जानकारी विभाग को दी, लेकिन विभाग ने उसकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया और कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी.
कोर्ट के समन के बावजूद 2 बार हाजिर नहीं हुए RSSB चेयरमैन
इस पर कोर्ट ने RSSB को यह जांचने का निर्देश दिया था कि क्या समान योग्यता वाले अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है, लेकिन यह निर्देश पूरा नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने 25 नवंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड के चैयरमैन (RSSB Chairman) को अनियमितता और भेदभाव पर स्पष्टीकरण के लिए तलब किया. इसके बावजूद अध्यक्ष दो बार अनुपस्थित रहे.
कर्मचारी चयन बोर्ड के वकील ने अदालत में उनकी उपस्थिति का आश्वासन दिया और आज 8 दिसंबर को वे अदालत में पेश हुए, लेकिन अनियमितता पर कोई जवाब पेश नहीं कर सके. अब RSSB चेयरमैन आलोक राज ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है.
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