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80 रुपये के लिए आरोपी ने की थी हत्या, 12 साल बाद कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख का जुर्माना

अनूपगढ़ जिले में मात्र अस्सी रुपये के लिए क़त्ल करने के मामले में 12 साल बाद एडीजे कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए. आजीवन कारावास का दंड दिया है.

80 रुपये के लिए आरोपी ने की थी हत्या, 12 साल बाद कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख का जुर्माना

Rajasthan News: राजस्थान के अनूपगढ़ में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि आरोपी ने एक शख्स की महज 80 रुपये के लिए हत्या कर दी थी. वहीं अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर वह जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे इसके लिए भी सजा काटनी होगी.

अनूपगढ़ जिले में मात्र अस्सी रुपये के लिए क़त्ल करने के मामले में 12 साल बाद एडीजे कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए. आजीवन कारावास का दंड दिया है. इसके साथ साथ आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. 

क्या था पूरा मामला

यह मामला बारह साल पुराना है. विशिष्ट लोक अभियोजक जसविंदर सिंह लोरे ने बताया कि अनूपगढ़ के गांव दो के (बी) के पास गोविंद राम नाम के एक व्यक्ति की ईंट और लाठियां मार कर हत्या कर दी गयी थी. मृतक के भाई ने गाँव के ही रुघाराम पर हत्या करने के आरोप लगाए थे. उसने बताया कि रुघाराम उसके भाई को ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए लेकर गया था और ट्रेक्टर ट्राली में ईंटे भरते समय मजदूरी को लेकर विवाद हो गया. मृतक के भाई ने बताया कि गोविन्द राम एक सौ रुपये की मांग कर रहा था और रुघाराम ने उसे बीस रुपये दे दिए. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और जब ट्रैक्टर ट्राली में ईंटे भर कर वे दूसरे गांव में जा रहे तो एक बार फिर दोनों में मजदूरी को लेकर विवाद हुआ. इसी बीच रुघाराम ने गोविन्द राम पर ईंट और लाठियों से हमला कर दिया जिससे गोविन्द राम की मौत हो गयी. इस दौरान रुघाराम मौके से फरार हो गया. 

वहीं गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में 12 साल सुनवाई चली. अब इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाते हुए  आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्तिथि में आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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