विज्ञापन

बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर फैसला जल्द, विधानसभा अध्यक्ष ने महाधिवक्ता से मांगी राय

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक कंवरलाल के मामले में राज्य के महाधिवक्ता को इस संबंध में तुरंत अपनी विधिक राय राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने के लिये निर्दिष्ट किया है.

बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर फैसला जल्द, विधानसभा अध्यक्ष ने महाधिवक्ता से मांगी राय
वासुदेव देवनानी से मिले कांग्रेस नेता

Rajasthan Politics: विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द नहीं करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार (20 मई) को मिलने पहुंचे थे. जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है. तीन साल की सजा मिलने के बाद विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द नहीं की जाती है तो कांग्रेस कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है. वहीं अब इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जवाब भी आ गया है.

महाधिकवक्ता एक-दो दिन में देंगे विधिक राय

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक कंवरलाल के मामले में राज्य के महाधिवक्ता को इस संबंध में तुरंत अपनी विधिक राय राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने के लिये निर्दिष्ट किया है. देवनानी ने उम्मीद जताई है कि महाधिवक्ता की राय एक-दो दिन में राजस्थान विधान सभा सचिवालय को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जायेगी. देवनानी ने कहा है कि राज्य के महाधिवक्ता से राजस्थान विधान सभा को विधिक राय प्राप्त होते ही विधायक कंवरलाल की विधान सभा सदस्यता को समाप्त किये जाने के बारे में तत्काल विधि सम्मत और न्याय सम्मत निर्णय लिया जायेगा.

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

देवनानी से मंगलवार को यहां विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मुलाकात की. विधान सभा अध्यक्ष देवनानी को प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कंवरलाल की विधान सभा सदस्यता समाप्त करने के मामले में निर्णय किये जाने के संबंध का ज्ञापन भी दिया. विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष सदस्यों को इस संबंध में न्याय सम्मत शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिये आश्वस्त किया.

उल्लेखनीय है कि देवनानी विधायक कंवरलाल के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय दिये जाने के लिये निर्दिष्ट कर दिया था. देवनानी इस मामले में निर्णय लिये जाने के संबंध में निरन्तर समीक्षा कर रहे है. देवनानी का कहना है कि विधान सभा की सदस्यता को समाप्त करने के निर्णय के लिए न्यायालय के फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन करना होता है ताकि विधायक के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी ना हो.

बुड़ानिया को समिति से नहीं हटाया गया

वासुदेव देवनानी से प्रतिपक्ष के सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा गत दिनों समितियों में किये गये आंशिक संशोधन पर भी चर्चा की। श्री देवनानी ने कहा कि नरेन्द्र बुडानिया राजस्थान विधान सभा के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य है. बुड़ानिया को समिति से हटाया नहीं गया है. यह भ्रमित प्रचार है. राजस्थान विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य बुड़ानिया के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी जैसी महत्वपूर्ण विषयों की समिति का सभापति बनाया गया है. देवनानी ने कहा कि बुडानिया को अकेले ही परिवर्तित नहीं किया गया है. उनके साथ तीन अन्य सभापतिर्यो, जो सत्तापक्ष से संबंध रखते है, को भी अन्य समिति का सभापति बनाया गया है. 

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्किए को एक और झटका, कोटा विश्वविद्यालय ने रद्द किए एमओयू

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close