
Budget 2024: अगर आप भी विदेश यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी खबर है. बजट 2024 में भारत सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश में छुट्टियां बिताने के लिए जाने वाले भारतीयों को अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत 7 लाख रुपये तक के खर्च पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) नहीं देना होगा. इस बदलाव से आपको कैसे फायदा होगा, चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं.
दरअसल, पिछले साल LRS के नियमों में बदलाव किया गया था. नए नियम के मुताबिक, किसी वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये से ज्यादा के रेमिटेंस पर अनिवार्य 20% TCS लगाया गया था, जिसे 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाना था. इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और शिक्षा के लिए खर्च की गई रकम पर थोड़ी राहत दी गई थी. इसमें अगर रकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है तभी 5% TCS देना होता है. विदेशी टूर पैकेजों को छोड़कर, 7 लाख रुपये से कम के रेमिटेंस पर TCS नहीं लिया जाता था.
कितने रुपये की होगी बचत?
7 लाख रुपये से कम के फॉरेन टूर पैकेज पर 1 अक्टूबर 2023 से 5 प्रतिशत का TCS लगाने का फैसला किया गया था. अगर ये इस सीमा से ज्यादा हो जाता है, यानी 7 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो 20% TCS का प्रावधान था. मतलब ये कि 7 लाख तक के विदेशी टूर पैकेज पर अब तक जो 5% का TCS वसूला जाता है, वो अब नहीं देना होगा. आसान भाषा में कहें तो अगर किसी ने 7 लाख रुपये तक का टूर पैकेज खरीदा है, तो उसे TCS के रूप में 5% के हिसाब से 35,000 रुपये देना अनिवार्य था. अब इस नए प्रस्ताव से इन 35,000 रुपये की बचत हो जाएगी.
रिफंड पर सफाई आना बाकी
टैक्स फर्म EY ने NDTV प्रॉफिट को बताया कि 'इसमें रेट्रोस्पेक्टिव संशोधन करके 1 अक्टूबर, 2023 से लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है, 1 जुलाई 2023 और 30 सितंबर 2023 के दौरान 5% टैक्स लागू होगा. 1 अक्टूबर 2023 के बाद से जो टैक्स कलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन रेवेन्यू अथॉरिटीज को डिपॉजिट नहीं किया गया है, उसके रिफंड पर अभी सफाई आना बाकी है.'