जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के 5 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.चीफ जस्टिस और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए मुस्लिम खान, आसिफ, मोहम्मद मोहसीन, मोहसीन खान और वसीम अली को राहत देने से इनकार किया. मामले में NIA की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की, जिसके बाद अदालत ने माना कि ऐसे जघन्य अपराध के आरोपियों को जमानत देना मुनासिब नहीं है.
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