Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. शीर्ष अदातल ने सीएम केजरीवाल को 01 जून तक अंतरिम जमानत दी है. इस दौरान उनके चुनाव प्रचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है. केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है. आप ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने देश और लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जलाई है. आज दिल्ली समेत पूरा देश खुश है.
यह बजरंग बली का आशीर्वाद- सौरभ भारद्वाज
दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल को जमानत पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जिस देश का संविधान लाखों शहीदों के बलिदान से बना हो, उसे कोई ऐसे ही ख़त्म नहीं कर पाएगा. इसके लिए पूरा देश सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता है.
इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अरविंद केजरीवाल की 40 दिन में जमानत होना किसी चमत्कार से कम नहीं है. सीएम केजरीवाल के लिए यह बजरंग बली का आशीर्वाद है. केजरीवाल जी बड़े मक़सद के लिए बाहर आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईश्वर का इशारा है कि अब बदलाव आने वाला है. अब देश में जल्द ही बड़े बदलाव दिखने लगेंगे.
अब देश में दिखेंगे बड़े बदलाव
— AAP (@AamAadmiParty) May 10, 2024
PMLA के मामले में @ArvindKejriwal जी की 40 दिन में जमानत होना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
अरविंद केजरीवाल जी के लिए यह बजरंग बली का आशीर्वाद है। केजरीवाल जी बड़े मक़सद के लिए बाहर आ रहे हैं।
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2 जून को समर्पण करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर अरविंद केजरीवाल आज शाम या कल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल के चुनाव प्रचार या बयानों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. लेकिन 2 जून को उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा. केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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