Ban on Transfer and Posting of Principals In Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने पदोन्नति के बाद प्रस्तावित तबादले-पोस्टिंग को अगले आदेश तक स्थगित रखने का फैसला सुनाया.
यह आदेश वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया. कोर्ट ने कहा कि ये मामले 2023 से लंबित हैं और बार-बार स्थगन की मांग हो रही है. इस दौरान विभाग ने पदोन्नत अधिकारियों से विकल्प ले तबादले शुरू कर दिए थे, जबकि वही सूची अदालत में विवादित है.
तबादलों पर रोक का कारण
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संतुलन बनाए रखने और बार-बार तबादलों से असंतोष रोकने के लिए यह कदम जरूरी है. पहले के अंतरिम आदेशों (10 फरवरी 2025 और 8 अगस्त 2025) में भी सभी पदोन्नतियां अंतिम फैसले पर निर्भर बताई गई थीं.
अगली सुनवाई 27 जनवरी को
राज्य सरकार ने बताया कि रिव्यू डीपीसी/डीपीसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने काउंसलिंग आधारित तबादलों पर रोक लगाई और राज्य के अनुरोध पर सभी मामलों की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 तय की.
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