Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बड़ा झटका दिया है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) के मानहानि मामले में खुद को आरोप मुक्त करने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है. अब इस मामले में आगे की सुनवाई 25 और 26 सितंबर को की जाएगी. गहलोत की याचिका खारिज होने के मतलब है कि अब उनपर मानहानि का मुकदमा चलेगा.
शनिवार को मिली थी राहत
इससे पहले शनिवार को दिल्ली की अदालत ने गहलोत को ट्रायल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conference) के जरिए पेश होने की राहत बरकरार रखी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्यमंत्री गहलोत को राहत देते हुए 14 अक्टूबर तक अंतरिम सुनवाई की तारीख बढ़ा दी थी. साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए कहा. इसके पहले सेशन कोर्ट ने 16 सितंबर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की अंतरिम राहत दी थी.
जानें क्या है पूरा मामला?
मुख्यमंत्री गहलोत ने संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने के आरोप लगाए थे. जबकि शेखावत ने कहा था कि इस मामले की जांच रिपोर्ट में कहीं भी उनके नाम का जिक्र नहीं है. उन्होंने बताया था कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने वर्ष 2019 में संजीवनी मामले में एफआईआर दर्ज की थी.
इस एफआईआर के आधार पर कई गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन अब तक की पेश की गई दोनों चार्जशीट में मुझे आरोपी नहीं बनाया गया. जिसके बाद मंत्री शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ ये याचिका इसी साल मार्च में दर्ज कराई. जब कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई तो 7 अगस्त को अशोक गहलोत को पेश होने के निर्देश भी दिए गए, और सीएम के खिलाफ आपराधिक मामले में एक समन भी जारी किया गया.
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