विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Dec 07, 2023

बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर युवक से सरेराह की छिनतई, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

आँख में मिर्ची पाउडर डालने से घायल युवक को राहगीरों ने जिले के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और साथ ही इस घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी है.

बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर युवक से सरेराह की छिनतई, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
प्रतीकात्मक तस्वीर.
Banswara:

राजस्थान क्राइम न्यूज़: आज के समय में लोग चोरी के ने नए-नए तरीके निकाल लिए हैं. आपने चलती बाइक से चैन स्नैचिंग के केस तो सुने ही होंगे, लेकिन अब राजस्थन के बांसवाड़ा में चोर मिर्ची का पाउडर आँखों में डाल कर चोरी, छीना छपटी की घटनाओं को अंजाम देने लगें हैं.

सदर थाना क्षेत्र के दाहोद रोड पर स्थित मकोडिया पुल के पास ऐसे ही कुछ बदमाश लोगों ने एक युवक की आंखों में मिर्ची डालकर उसके पास से 11 हजार रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है.

दो युवकों ने मेरी मोटरसाइकिल को रोक कर आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद वह उसकी जेब में रखी 11,000 रुपए की राशि को लेकर मौके से फरार हो गए. अभी घायल युवक अशोक को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

युवक अशोक खराड़ी ने बताया कि वह अपने गांव बोरखेड़ी से बांसवाड़ा शहर के एक बैंक में स्वयं सहायता समूह के खाते में रकम जमा करने के लिए जा रहा था. इस दौरान मकोडिया पुल के पास दो युवकों ने उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया और आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद वह उसकी जेब में रखी 11,000 रुपए की राशि को लेकर मौके से फरार हो गए.

थाना सदर में‌ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 392, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बाद में राहगीरों ने घायल युवक अशोक खराड़ी को जिले के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और साथ ही इस घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी है. सदर थाना पुलिस ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती अशोक खराड़ी से लूट की वारदात के बारे में जानकारी ली और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

थाना सदर में‌ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधा डालता है), धारा 392 (जो कोई भी लूटपाट करता है उसे कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है), धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), धारा 34 (जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य आशय के तहत किसी कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, तो सह-अभियुक्त (co accused ) समान आपराधिक दायित्व के हकदार होते हैं) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

इसे भी पढ़े: राजस्थान पुलिस ने की फर्स्ट रैस्पॉन्स व्हीकल की शुरुआत, 24x7 तत्पर रहेगी पुलिस मोबाइल यूनिट

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
NEET-UG Result 2024: रिवाइज्ड रिजल्ट में राजस्थान का दबदबा, 17-परफेक्ट स्कोरर्स में राजस्थान के चार
बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर युवक से सरेराह की छिनतई, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
Village social media influencer Deepa died due to snake bite, the family members did this carelessly before treating her!
Next Article
गांव की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर दीपा की सांप काटने से मौत, परिजनों ने इलाज से पहले की यह लापरवाही!
Close
;