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This Article is From Dec 07, 2023

बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर युवक से सरेराह की छिनतई, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

आँख में मिर्ची पाउडर डालने से घायल युवक को राहगीरों ने जिले के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और साथ ही इस घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी है.

बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर युवक से सरेराह की छिनतई, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
प्रतीकात्मक तस्वीर.
Banswara:

राजस्थान क्राइम न्यूज़: आज के समय में लोग चोरी के ने नए-नए तरीके निकाल लिए हैं. आपने चलती बाइक से चैन स्नैचिंग के केस तो सुने ही होंगे, लेकिन अब राजस्थन के बांसवाड़ा में चोर मिर्ची का पाउडर आँखों में डाल कर चोरी, छीना छपटी की घटनाओं को अंजाम देने लगें हैं.

सदर थाना क्षेत्र के दाहोद रोड पर स्थित मकोडिया पुल के पास ऐसे ही कुछ बदमाश लोगों ने एक युवक की आंखों में मिर्ची डालकर उसके पास से 11 हजार रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है.

दो युवकों ने मेरी मोटरसाइकिल को रोक कर आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद वह उसकी जेब में रखी 11,000 रुपए की राशि को लेकर मौके से फरार हो गए. अभी घायल युवक अशोक को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

युवक अशोक खराड़ी ने बताया कि वह अपने गांव बोरखेड़ी से बांसवाड़ा शहर के एक बैंक में स्वयं सहायता समूह के खाते में रकम जमा करने के लिए जा रहा था. इस दौरान मकोडिया पुल के पास दो युवकों ने उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया और आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद वह उसकी जेब में रखी 11,000 रुपए की राशि को लेकर मौके से फरार हो गए.

थाना सदर में‌ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 392, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बाद में राहगीरों ने घायल युवक अशोक खराड़ी को जिले के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और साथ ही इस घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी है. सदर थाना पुलिस ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती अशोक खराड़ी से लूट की वारदात के बारे में जानकारी ली और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

थाना सदर में‌ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधा डालता है), धारा 392 (जो कोई भी लूटपाट करता है उसे कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है), धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), धारा 34 (जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य आशय के तहत किसी कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, तो सह-अभियुक्त (co accused ) समान आपराधिक दायित्व के हकदार होते हैं) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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