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This Article is From Jan 15, 2026

झुंझुनूं प्रेम विवाह मामले में नया मोड, युवती ने वीडियो जारी कर बदल दी तस्वीर; लव जिहाद के आरोप खारिज

राजस्थान में झुंझुनूं के प्रेम विवाह विवाद में युवती के वायरल वीडियो ने मामला पलट दिया है. युवती ने लव जिहाद सहित सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शादी उसकी मर्जी से हुई है.

झुंझुनूं प्रेम विवाह मामले में नया मोड, युवती ने वीडियो जारी कर बदल दी तस्वीर; लव जिहाद के आरोप खारिज
झुंझुनूं में लव जिहाद का मामला चर्चा में चल रहा है.

Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में नवलगढ़ कस्बे का प्रेम विवाह विवाद अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गया है. यहां एक युवती और युवक की शादी को लेकर उठे सवालों के बीच युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. इस वीडियो ने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी है. युवती ने खुद सामने आकर सारी बातें साफ की हैं और आरोपों को झूठा बताया है. अब सबकी नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं.

सात साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

युवती ने वीडियो में बताया कि वह पिछले सात साल से मोहम्मद सुहैल खत्री के साथ रिश्ते में थी. दोनों ने 13 दिसंबर 2024 को अपनी मर्जी से शादी कर ली. वह कहती हैं कि इस फैसले से वे बहुत खुश हैं. युवती ने साफ किया कि उन्होंने न तो अपना धर्म बदला है और न ही किसी से कोई मदद मांगी है. यह पूरी तरह से उनका अपना चुनाव है.

लव जिहाद के आरोपों पर युवती का जवाब

परिजनों और कुछ लोगों ने इस शादी को लव जिहाद का नाम देकर विवाद खड़ा किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक ने युवती को बहकाया और उससे पैसे, गहने, जमीन के कागज और स्कूटी मंगवाई. लेकिन युवती ने इन सब बातों को सिरे से नकार दिया. वह बोलीं कि वह बालिग हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं. किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया.

राजनीतिक खेल का शक 

युवती ने वीडियो में यह भी कहा कि कुछ लोग इस मामले को राजनीति का रंग दे रहे हैं. वे उनके नाम का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ साध रहे हैं. युवक मोहम्मद सुहैल खत्री नवलगढ़ नगरपालिका की कांग्रेस पार्षद का भाई है. इसी वजह से मामला राजनीतिक लग रहा है. भाजपा नेता रवि सैनी की अगुवाई में परिजनों ने जिला कलेक्टर और पुलिस को ज्ञापन देकर जांच की मांग की थी.

विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन 

दोनों ने 9 दिसंबर 2025 को झुंझुनूं जिला कलेक्टर के पास विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के तहत शादी का पंजीकरण कराने के लिए अर्जी दी थी. नियम के मुताबिक कलेक्टर ने 30 दिन की सार्वजनिक सूचना जारी की.

इसी दौरान आपत्तियां आईं. अब प्रशासन इनकी जांच करेगा और तथ्यों के आधार पर फैसला लेगा. 30 दिन की मियाद 16 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है. ठीक एक दिन पहले युवती का वीडियो वायरल होना सबको चौंका रहा है.

युवती की अपील, फैसले का सम्मान करें

युवती ने सबसे अपील की है कि उनके फैसले का सम्मान किया जाए. उन्हें और उनके पति को परेशान न किया जाए. वह कहती हैं कि यह उनकी निजी जिंदगी है और इसमें किसी की दखल नहीं होनी चाहिए. युवक नवलगढ़ के वार्ड नंबर तीन नागरपुरा का रहने वाला है. अब इस वीडियो के बाद विवाद थमने की उम्मीद है लेकिन प्रशासन की जांच से ही सच्चाई सामने आएगी.

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