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This Article is From Nov 03, 2023

Jodhpur News: इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, प्रतिबंध आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए उकसाने का था आरोप 

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इन आरोपियों पर जोधपुर में लोगों को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य बना कर देश के विरुद्ध जेहाद की शपथ दिलाने का भी आरोप है.

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Jodhpur News: इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, प्रतिबंध आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए उकसाने का था आरोप 
राजस्थान हाई कोर्ट ( फाइल फोटो)

Rajasthan News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिदीन के जुड़े दो आरोपियों के प्रार्थना पत्र राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने खारिज कर दिए. याचिकाकर्ता मोहम्मद अमर यासिर तथा मोहम्मद मारूफ की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए गए थे, जो पिछले 9 साल से भी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जोधपुर के प्रताप नगर पुलिस थाने में दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में है. बता दें कि जोधपुर के प्रताप नगर थाने में 23 मार्च 2014 को एक एफआईआर दर्ज कराते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. 

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश दलील

राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत याचिकाकर्ताओं को फंसाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रथम दृश्य सामग्री उपलब्ध नहीं है. याचिकाकर्ता के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि उसने वर्ष 2013 में दूसरे याचिकाकर्ता मोहम्मद मारूफ के साथ एक प्रतिबंधित आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन की गतिविधियों के संबंध में जोधपुर के मंडोर गार्डन में आयोजित एक बैठक में भाग लिया था और वह राजस्थान में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने की साजिश रचने में शामिल था. ऐसे तथ्य केवल जांच एजेंसी के पूछताछ नोट में सामने आए हैं जो अन्यथा स्वीकार्य नहीं है. वहीं दूसरे याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याची को केवल उसके और सह आरोपियों के बीच में कुछ चैट संदेशों के आधार पर फंसाया गया, जबकि ये याचिकाकर्ता को किसी भी अपराध में जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है.

पाकिस्तानी आतंकवादी के संपर्क में था याचिकाकर्ता

वही इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने अपनी जिरह में बताया कि याचिकाकर्ताओं ने न केवल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित गुप्त बैठकों में भाग लिया था, बल्कि वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी. याचिकाकर्ताओं ने दूसरे लोगों को भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया था और एक याचिकाकर्ता मोहम्मद मारूफ पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी इकबाल भटकल और रियाज भटकल के साथ लगातार संपर्क में था.

आरोपियों की जमानत याचिका खारीज

दोनों पक्षो की दलीलें सुनकर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों सहित एफआईआर, आरोप पत्र का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टिया पाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप एक प्रतिबंधित संगठन की ओर से आतंकवादी गतिविधियों से सक्रिय रूप में भाग लेने का है. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अन्य आरोप दूसरों को न केवल एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सदस्य बनने के लिए उकसाने का है, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आतंकवादी समूह के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी है. कथित अपराध में याचिकाकर्ताओं की भागीदारी को दर्शाने वाले जांच एजेंसी के पास मोबाइल, फोन चैट वीडियो आदि के रूप में मौखिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्षय उपलब्ध हैं. ऐसे में एकल पीठ द्वारा आरोपियों का जमानत पत्र खारिज कर दिया.

स्पेशल सेल  ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार 

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार हुए 12 आरोपियों के खिलाफ विधि विरोध गतिविधि निवारण अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धारा 120 बी,121,121A,122,465,468,471,212 सहित कई धाराओं में चार्जशीट पेश की थी. इन 12 आरोपियों पर जोधपुर में लोगों को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य बना कर देश के विरुद्ध जेहाद की शपथ दिलाने का भी आरोप है. वहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इकबाल भटकल वह रियाज भटकल से भी इन लोगों का सीधा संपर्क है. वही इस केस में दो आरोपी मोहम्मद अमर यासिर वह मोहम्मद मारूफ की जमानत तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ में जमानत अर्जी लगाई गई थी.

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