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RTE Admission 2024: प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन के लिए कल निकलेगी लॉटरी, जानें दाखिले की प्रक्रिया

RTE Admission 2024: राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत फ्री में बच्चों के एडमिशन की लॉटरी कल यानी 1 मई को निकलेगी. 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है. जानें एडमिशन की पूरी प्रक्रिया.

RTE Admission 2024: प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन के लिए कल निकलेगी लॉटरी, जानें दाखिले की प्रक्रिया
प्रतीकात्मक तस्वीर.

RTE Admission 2024: आरटीई के तहत सरकार गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन दिलाती है. आरटीई (RTE)के तहत 4 चरणों में एडमिशन देने का नियम है. आरटीई के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन देने का प्रावधान है. निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 से 21 अप्रैल तक हुए. 

8 मई तक छात्रों के अभिभावकों को ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा 

1 मई को शिक्षा विभाग ऑनलाइन लॉटरी निकालेगी. इसके बाद 8 मई तक छात्रों के अभिभावकों को ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा. 15 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी. 21 मई तक पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी.

17 से 31 अगस्त के बीच तीसरी लिस्ट जारी होगी

1 जून के बाद प्रदेशभर में प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एडमिशन प्रक्रिया कके तहत सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट जारी होगी. 25 जुलाई से 16 अगस्त के बीच सिलेक्ट होने स्टूडेंट्स की दूसरी लिस्ट जारी होगी. इसके बाद बची हुई सीटों के लिए 17 से 31 अगस्त के बीच तीसरी लिस्ट जारी होगी. 

गरीब विद्यार्थियों का निजी स्कूल में एडमिशन होगा 

इसमें नाम आने वाले विद्यार्थियों को निजी स्कूल में एडमिशन होगा. गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी. उनकों भी बड़े स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा. आरटीई में दाखिले के लिए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के सीताराम जाट ने इसके आदेश जारी किए है.

नर्सरी और पहली कक्षा में दिया जाएगा नि:शुल्क दाखिला

शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 2024-25 में दाखिला नर्सरी और पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा. इसके लिए अभिभावक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, नई शिक्षा नीति के अनुसार पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 से 7 वर्ष के विद्यार्थियों को पात्र माना जाएगा. नर्सरी कक्षा में 3 से 4 वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं. विभाग के आदेश में बताया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत उम्र की गणना 31 जुलाई 2024 से होगी. निजी स्कूलों को अपना प्रोफाइल करना अपडेट करना होगा.

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