Bhajanlal sharma Cabinet Meeting: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए. कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिकों के हित में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाते हुए 25 लाख करने को मंजूरी दी गई है.
मंत्री ने बताया कि अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों.
केंद्रीय कार्मिकों की तर्ज पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ
डॉ. बैरवा ने बताया कि कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा. इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 एवं 62 में संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रेल, 2024 से प्रभावी होगी.
पेंशनधारियों की आउटडोर सुविधा 30 हजार रुपए
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पेंशनधारियों को आउटडोर सुविधा तीस हज़ार कर दी गई है. साथ ही कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
दो बच्चों से अधिक पर भी प्रमोशन मिलेगा
मंत्री ने बताया कि 2002 से जिला न्यायालय के कर्मचारियों को 2 से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था. अब 2 से ज्यादा सन्तान पर भी प्रमोशन और अन्य लाभ मिलेंगे. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के नियम 14 ए एवं 20 के उपनियम 4 और राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है. इन संशोधनों से न्यायालयों के उन लिपिकवर्गीय कार्मिकों, चालकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी. जो दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे. अब उनकी पदोन्नति के लिए उस तारीख से विचार किया जा सकेगा, जिससे उनकी पदोन्नति देय हो गई थी और उन्हें नोशनल वेतनवृद्धि दी जा सकेगी.
सरकार ने कर्मचारी हित में फैसले लिए
कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में फैसले लिए हैं.
RGHS कर्मचारियों को आउटडोर ट्रीटमेंट की सीमा बढ़ाई गई है. अभी आउटडोर चिकित्सा सीमा 20 हजार थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है.
सौर ऊर्जा के उत्पादन का बढ़ावा दें
सौर ऊर्जा पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हम सब मिलकर बिजली का ज्यादा उत्पादन करें. बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट बन जाएं. अड़ानी ग्रुप सहित विभिन्न बिजली कंपनियों को जमीन आवंटन के मामले थे. उस पर आज हमने फैसला लिया है.
नाथद्वारा में रेलवे के लिए जमीन देने का अनुमोदन
MSME को बढ़ावा देने के लिए दहमी कला में 12 हेक्टर भूमि आवंटित किए जाने की जानकारी भी कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई पीसी में दी गई. यह भी बताया गया कि नाथद्वारा के पास का क्षेत्र रेल से वंचित था, ऐसे में रेलवे को आमान परिवर्तन के लिए जमीन देने का अनुमोदन हुआ है. इससे प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा.
यूपीएस पर भी हुआ विचार, लेकिन फैसला नहीं
कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित (Unified pension Scheme) पर भी विचार हुआ. लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है. इस बात की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉफ्रेंस में दी.
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