Rajasthan News: पोक्सो कोर्ट ने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 60 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. लैगिंक अपराध के विशेष न्यायधीश ने 10 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा की युवक की ओर जुर्माना जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा. बता दें यह मामला करीब सवा साल पुराना है. अब सवा साल बाद पीड़िता को न्याय मिला है.
यह मामला डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव है जहां पीड़िता ने अपनी मां के साथ 4 सितंबर 2022 को मामले में केस दर्ज कराया था. अब करीब सवा साल बाद इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.
क्या था पूरा मामला
लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि धताणा निवासी 20 वर्षीय बाबुलाल पुत्र रमेश ननोमा को न्यायधीश ने सजा सुनाई है. दरअसल, 4 सितंबर 2022 को कक्षा 11वीं की छात्रा ने दोवड़ा थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसमें उसने बताया की 30 अगस्त 2022 को सुबह 7 बजे हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए निकली थी. बस निकल जाने से पैदल-पैदल अपनी स्कूल की तरफ जा रही थी. इसी दौरान बाबूलाल पुत्र रमेश मीणा ने नाबालिग छात्रा को रोकते हुए बाइक उसके आगे खड़ी कर दी. इसके बाद जबरन हाथ पकड़ कर डरा धमका कर नाबालिंग बालिका को बाइक पर बिठा दिया. बाबुलाल जबरन तेज गति से गाड़ी चलाते हुए डूंगरपुर तरफ ले गया. आरोपी बाबुलाल ने पीड़िता को डराते हुए बाइक पर गुजरात के अहमदाबाद शहर में ले गया. जहां पर साबरमती के गार्डन सोसायटी में बने मकानों में कमरा नंबर 28 में ले गया. उसी रात आरोपी ने जबरदस्ती मारपीट करते हुए नाबालिग के साथ तीन बार दुष्कर्म किया. दूसरे दिन 31 अगस्त को होटल में खाना खिला कर इधर उधर लेकर घुमता रहा. इधर पीड़िता की मां ने शक के आधार पर बाबुलाल ननोमा के घर पहुंची. इसके बाद बाबुलाल ननोमा ने एक सितंबर को पुन: पीड़िता को बाइक पर बैठाकर डूंगरपुर पहुंचाया. जहां पर कुछ देर ठहरने के बाद शाम को दोवड़ा थाना क्षेत्र के एक स्कूल के पास छोड़ कर चला गया.
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वहीं पीड़िता ने संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी मां को दी. तब पीड़िता की मां ने अपने पति जो गुजरात में मजदूरी का काम करते थे उन्हें फोन पर जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता के पिता गुजरात से पुन: लौटने के बाद दोवड़ा पुलिस को 4 सितम्बर को सूचना दी. इस पर दोवड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया. मुखबिर की सूचना पर आरोपी बाबुलाल ननोमा को डिटेन कर पूछताछ की गई. आरोपी की ओर से घटनास्थल अहमदाबाद साबरमती गार्डन के पास लेकर गए. पुलिस की ओर से कुल 27 सबूतों की चार्जशीट न्यायलय में प्रस्तुत की. जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसी आधार पर आरोपी के दोष सिद्ध होने पर उसे दस साल की सजा और 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है.