Rajasthan Politics: लोकसभा चुनाव के समय देशभर में चर्चा में आए रविंद्र भाटी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. उदयपुर की एक अदालत ने कोरोना काल में नियमों के उल्लंघन को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशी से गैर हाजिर रहने पर यह वारंट जारी किया गया है.
14 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश
जानकारी के मुताबिक, विधायक भाटी लगातार कोर्ट में पेशियां पर गैरहाजीर चल रहे थे. पूर्व में पेशी पर भी कोर्ट ने 1000 की पेलन्टी पर कोर्ट मे पेश होने का अवसर प्रदान किया था, लेकिन उसके बावजूद रविंद्र भाटी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 शहर दक्षिणी की पीठासीन अधिकारी शर्मा निर्मल जगमोहन ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जमानत मुचलके जप्त कर पुलिस को सीआरपीसी की धारा 446 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. विधायक रविंद्र सिंह भाटी 14 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
इस मामले में रविंद्र भाटी के खिलाफ वारंट
रविंद्र भाटी ने 16 अगस्त 2021 को अरविंद सिंह पावटा और देवेंद्र सिंह समेत करीब 250 छात्रों के साथ कोरोना काल के दौरान जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया था. आरोप है कि धरना प्रदर्शन करके रविंद्र भाटी समेत अन्य लोगों ने उस वक्त लगी धारा 144 का उल्लंघन किया था. उस दौरान इनके खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी व आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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बता दें कि रविंद्र भाटी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बाड़मेर की शिव सीट से चुनाव लड़ा था. 2023 के विधानसभा चुनाव में भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार फतेह खान को 4 हजार से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी. इसके बाद इस साल लोकसभा चुनाव में भी रविंद्र भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और रैलियों में जुटने वाली भीड़ की वजह से वह भाटी ने खूब सुर्खियां बटोरी. हालांकि, कांग्रेस के उम्मेदा राम बेनीवाल ने रविंद्र भाटी को बड़े अंतर से शिकस्त दी थी.