
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा- 2023 (Statistics Officer Competitive Examination) का आयोजन आज 25 फरवरी को अजमेर जिला मुख्यालय के 30 और जयपुर जिला मुख्यालय के 41 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा में OMR उत्तर-पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि, 72 पदों के लिए यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है.
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा 60 मिनट पहले
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरु होने के 60 मिनट पहले सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए तय समय से पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो होने के लिए कहा है. ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.
परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए यह लाने होंगे दस्तावेज
अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. विशेष परिस्थितियों में मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) नहीं होने की स्थिति में अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है. मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
नकल करने या कराने वाले ध्यान से पढ़ लें यह कानून
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें.
अनुचित साधनों के उपयोग पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना
परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.