Jaipur Bomb Blast: 13 मई, 2008 की शाम को जयपुर आज भी नहीं भूला है. जयपुर के परकोटा में एक के बाद एक 8 धमाके हुए. घरों में बैठे लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे. इस बम धमाके में 71 लोगों की जान चली गई थी. बम धमाकों के दोषियों को 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा दी गई, लेकिन आज भी उनका गला फंदे से दूर है. बम धमाकों में अपनों को खोने वाले आज भी न्याय के इंतजार में हैं.
निचली अदालत ने 4 लोगों को सुनाया सजा और हाईकोर्ट ने कर दिया बरी
सिलसिलेवार बम धमाकों के जिन चार लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई, हाईकोर्ट ने पिछले साल उनको बरी कर दिया. मामला एक साल से देश की शीर्षस्थ कोर्ट में लंबित है. इस मामले में जिन्हें पकड़ा गया था, वो बाहर आ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर रोज एसओजी के पास हाजिरी दे रहे हैं. केवल वही बाहर नही आ पाया, जिसे कोर्ट ने नाबालिग मान लिया था. वह सूरत और अहमदाबाद में चल रहे 38 मुकदमों में भी आरोपी होने के कारण रिहा नहीं हुए.
सप्ताह में केवल दो दिन ही हो रही सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बम धमाकों से संबंधित मामले में हाईकोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाया है, लेकिन मार्च में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि रिकॉर्ड काफी ज्यादा है और हिंदी में है, इस कारण अनुवाद में समय लगेगा. जयपुर बम धमाकों के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए बनाया गया विशेष न्यायालय सप्ताह में दो दिन, सोमवार और मंगलवार को ही इस मामले की सुनवाई करता है.
पाटीदार को सौंपी किशोर न्याय बोर्ड की जिमेदारी
बम विस्फोट मामले में नाबालिग आरोपी के संबंध में सुनवाई कर रहे किशोर न्याय बोर्ड (जयपुर महानगर-प्रथम) में चन्द्र प्रकाश पाटीदार को प्रधान मजिस्ट्रेट लगाया गया है. पिछले सप्ताह बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग से संबंधित प्रकरण की सुनवाई के दौरान उठा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पद पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी. अब जल्द ही नाबालिग से संबंधित मामले की ट्रायल आगे बढ़ सकेगी. हालांकि यहां सुनवाई सप्ताह में 4 दिन ही होती है.
- 13 मई 2008: 8 बम फटे, 71 लोगों की मौत, 181 घायल
- दिसबर 2019: विशेष न्यायालय से मौहमद सैफ, सैफुर और मोहम्मद सरवर आजमी तथा एक नाबालिग को सजा. शाहबाज हुसैन बरी.
- 29 मार्च 2023: हाईकोर्ट ने जांच में खामियां गिनाते हुए सभी को दोषमुक्त कर दिया.
- 12 मई 23: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट आदेश पर रोक से इनकार कर दिया और इस मामले में आरोपी बताए गए सभी लोगों को एसओजी थाने में रोजाना हाजिरी देने का आदेश दिया.
13 मई 2018 को 12 मिनट में फटे आठ बम
- शाम 7:20 बजे: खंदा माणक चौक के पास पहला ब्लास्ट
- शाम 7:25 बजे: त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकान के पास दूसरा ब्लास्ट
- शाम 7:30 बजे: छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में तीसरा ब्लास्ट
- शाम 7:30 बजे: त्रिपोलिया बाजार में दुकान नंबर 346 के सामने चौथा बम ब्लास्ट हुआ
- शाम 7:30 बजे: चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग में पांचवा बम फटा
- शाम 7:30 बजे: जोहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने छठा धमाका हुआ.
- शाम 7:32 बजे: छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में ज्वेलरी शॉप के सामने सातवां बम ब्लास्ट हुआ
- शाम 7:32 बजे: जोहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर आठवां बम धमाका हुआ.
- चांदपोल बाजार स्थित दुकान नंबर 17 के सामने रात 9:00 बजे का टाइमर सेट किया हुआ बम खोज लिया गया था. जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया था.
इन पर आरोप
- जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया था. वह उत्तर प्रदेश के मौलवीगंज का रहने वाला है.
- इसी साल 23 दिसंबर को दूसरे आतंकी मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार किया गया. सैफ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सरायमीर का निवासी है.
- 29 जनवरी 2009 को तीसरे आतंकी मोहम्मद सरवर आजमी को गिरफ्तार किया गया. सरवर भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के चांदपट्टी का रहने वाला है.
- 23 अप्रैल 2009 को बम ब्लास्ट कांड के चौथे आतंकी सैफ उर्फ सैफुर्रहमान को पकड़ा गया. आतंकी उत्तर प्रदेश के निवासी आजमगढ़ का रहने वाला है.
- 3 दिसंबर 2010 को पांचवे आतंकी सलमान को गिरफ्तार किया गया. वह उत्तर प्रदेश के निजामाबाद का रहने वाला है।
- इसके अलावा बम ब्लास्ट कांड में शामिल कई आतंकी 14 साल से फरार हैं. अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
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