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राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के गोचर भूमि को लेकर मांगी रिपोर्ट, JDA ने मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गोचर भूमि

हाईकोर्ट ने वर्तमान समय में पूरे प्रदेश की गोचर भूमि के बारे में जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता से मांगी है. वहीं इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के गोचर भूमि को लेकर मांगी रिपोर्ट, JDA ने मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गोचर भूमि

Rajasthan News: सरकार द्वारा नियमों को ताख पर रखकर आवंटित की जा रही जमीनों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. यही वजह है कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 22 मई को जालोर के ओडवाड़ा गांव में गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे. साथ ही अतिक्रमण हटाने के रिपोर्ट भी मांगी है. वहीं जोधपुर शहर में भी वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. अब जेडीए द्वारा आवंटित की गई गोचर भूमि को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. 

हाईकोर्ट ने वर्तमान समय में पूरे प्रदेश की गोचर भूमि के बारे में जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता से मांगी है. वहीं इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे राजस्थान में गोचर व चारागाह भूमि की क्या स्थिती है इसको लेकर राज्य सरकार से पूरा रिकार्ड मांगा है.

जेडीए ने मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गोचर भूमि

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में हनुमान राम जांगिड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित की जा रही गोचर भूमि को चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गोचर और चारागाह भूमि प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है. जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है . राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में एक मामले में निर्धारित भी किया है कि गोचर, चारागाह या ग्रीन ब्लेट की भूमि का अपवाद को छोडकर किसी भी सूरत में आवंटन नहीं किया जा सकता है. जबकि जोधपुर में जेडीए की ओर से मेडिकल कॉलेज को गोचर भूमि आवंटित की गई है जो कानून गलत है. 

कोर्ट ने मामले पर विस्तृत सुनवाई के साथ ही निर्देश दिए कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में कितनी गोचर भूमि है. उसकी वर्तमान स्थिती क्या है उसकी रिपोर्ट पेश करे.वही राज्य सरकार की ओर से पेश हुए. अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार को निर्देश दिए है कि पूरे प्रदेश में कितनी गोचर भूमि है. उसकी वर्तमान स्थिती क्या है किसी किसी मद में यदि आवंटित की है तो उसका सम्पूर्ण रिकार्ड अगली सुनवाई पर 15 जुलाई को पेश करे.

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