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राजस्थान रोडवेज के यात्री हो जाएं सावधान, एक गलती पर अब वसूला जाएगा 10 गुना जुर्माना

रोडवेज प्रबंधन ने अधिभार राशि की वसूली के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं.

राजस्थान रोडवेज के यात्री हो जाएं सावधान, एक गलती पर अब वसूला जाएगा 10 गुना जुर्माना

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है. यहां रोडवेज बस के कर्मचारी किराए का बड़ा घोटाला कर रहे हैं. साथ ही रोडवेज बस में चलने वाले यात्री भी बिना टिकट यात्रा कर रोडवेज बस चूना लगा रहे हैं. इससे रोडवेज बस को राजस्व की बड़ी हानि हो रही है. ऐसे में अब परिवहन निगम ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है. रोडवेज प्रबंधन की ओर से जहां भ्रष्ट कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है. वहीं अब बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है.

इसके तहत अब रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी. रोडवेज प्रबंधन ने अधिभार राशि की वसूली के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं. उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों पर रोडवेज को घाटे से उबारने एवं राजस्व अर्जन में वृद्धि लाने के सार्थक प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है.

10 गुना किराया या 2000 रुपये की होगी वसूली

निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि निगम में वाहन निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगम राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादातर निरीक्षकों द्वारा वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रियों से अधिभार राशि की वसूली नहीं की जाती है. ऐसे में पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री भाड़े के 10 गुना के बराबर या 2000 रुपए जो भी कम हो, की वसूली की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में निरीक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी  प्रतिमाह 36 हजार रुपए अधिभार राशि वसूल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जबकि पहले निरीक्षकों के लिए यह लक्ष्य 3 बिना टिकट यात्री प्रकरण पकड़े जाने का था.

बस ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी पर भी होगी कार्रवाई

सिंह ने बताया कि इसके साथ ही निगम के किसी भी एक डिपो के बस खलासी, कंडक्टर और ड्राइवर के विरुद्ध एक माह में बिना टिकट यात्रा के कुल पांच या पांच से अधिक ऐसे प्रकरण पाए जाते हैं, जिनमें उन पर कार्यवाही की जा सकती है या की गई हो तो ऐसे मामलों में संबंधित बस डिपो में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप पत्र जारी करते हुए निलंबित किया जाएगा ताकि जांच प्रभावित न हो.

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