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Sukhdev Singh Gogamedi Criminal Cases: श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में भारी बवाल मचा है. इस घटना के खिलाफ गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हुआ. राजपूत समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की. टायर जलाकर सड़क जाम करते हुए आरोपियों के इनकाउंटर की मांग की. गोगामेड़ी की हत्या के बाद प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को मार्केंट बंद रहा. राजधानी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा जैसे बड़े शहरों के अलावा चूरू, सीकर, झूंझनू, सवाई माधोपुर, डीडवाना, नागौर, हनुमानगढ़ सहित अन्य जिलों से विरोध-प्रदर्शन की खबरें सामने आई है. राजधानी जयपुर में कई स्कूलों में एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी गई. दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है.
ADG क्राइम दिनेश एमएन की निगरानी में एसआईटी गठित
राजस्थान के DGP उमेश मिश्रा ने गोगामेड़ी हत्याकांड की सघन जांच के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की निगरानी में एसआईटी गठित कर दी है. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, डीजीपी ने बताया कि गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और तलाशी के लिए अभियान भी चलाया है.
जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जार्ज जोसेफ ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि गोगामेड़ी और नवीन सिंह शेखावत की राजपूत नेता के घर पर मंगलवार को गोली मारकर हत्या करने वाले दो हमलावरों पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है. एक आरोपी हरियाणा का है और दूसरा राजस्थान का है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
देखें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की क्राइम कुंडली
- हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाने के किशन नगर के रहने वाले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के खिलाफ पहला आपराधिक मामला अगस्त 1994 में आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत हनुमानगढ़ जिले की भादरा थाने में दर्ज हुआ था. 2005 में चालान के बाद सुखदेव को कोर्ट से बरी किया गया था.
- गोगामेड़ी के खिलाफ दूसरा मामला 24 फरवरी 1995 में हरियाणा के सिरसा जिले के डिग थाने में आईपीसी की धारा 341 और 392 के तहत दर्ज हुआ था. 15.09.1997 में चालान के बाद कोर्ट से गोगामेड़ी इस मामले में बरी हुआ था.
- 1995 के ही अक्टूबर महीने में गोगामेड़ी के खिलाफ हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टूकला थाने में आईपीसी की धारा 341,323,324 और 385 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 22.08.1996 में कोर्ट से राजीनामा और चालान के बाद गोगामेड़ी बरी हुआ था.
- 16.7.1995 को गोगामेड़ी के खिलाफ हरियाणा के फतेहाबाद थाने में गोगोमेड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 397 और 398 व 24,25,59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस केस में गोगामेड़ी 2003 में चालान के बाद बरी हुए थे.
- हरियाणा के हिसार जिले से सिटी हिसार थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ दर्ज मुकदमा नंबर 639/1995 में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी. इस मुकदमे में गोगामेड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 24,54 और 59 के तहत मामला दर्ज हुआ था.
- 8.6.1998 को गोगामेड़ी के खिलाफ हिसार में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस केस में 1999 में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया था.
- 23.6.1998 को हिसार में गोगामेड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 171 और 25,54,59 के आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. 2003 में इस मामले में गोगामेड़ी को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी.
- 17.09.1998 को हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 323, 147, 148, 149,382 और 395 में मामला दर्ज हुआ था. 2003 में राजीनामा के बाद सुखदेव को बरी किया गया था.
- 18.10.1998 को हनुमानगढ़ के नोहर थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 332,353,186 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2000 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 18.10.1998 को नोहर थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 8/18 NDPS के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2000 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 28.10.1998 को भिरानी थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 382 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2012 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 14.01.1999 को हिसार में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 24,54,59 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2003 में इस मामले में गोगामेड़ी को दो साल की सजा सुनाई गई थी.
- 19.01.2001 को हिसार में गोगामेड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 399,402 और 24,54,59 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2008 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 01.08.2001 को हनुमानगढ़ के नोहर थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 395 और 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. 2005 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 01.08.2001 को हनुमानगढ़ के भादरा थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 307,279 और 336 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2004 में उसे इस मामले में एक साल की सजा सुनाई गई थी.
- 22.07.2002 को हनुमानगढ़ के नोहर थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 341, 336, 143 और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. 2002 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 25.09.2002 को चूरू जिले के राजगढ़ थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 364, 307,147,148,149 में मामला दर्ज हुआ था. 2006 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 11.03.2007 को झूंझनू की कोतवाली थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 279, 336, 332 और 353 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2006 में उन्हें इस मामले में बरी किया गया था.
- 03.01.2008 को हिसार में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा मुकदमा नंबर 12 दर्ज हुआ था. इसमें 2008 में उन्हें पांच महीने अंडरग्राउंड रहने की सजा सुनाई गई थी.
- 21.03.1996 को नोहर में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 332 और 353 के तहत मामला दर्ज हुआ था. इसमें 1998 में उन्हें बरी किया गया था.
- 27.04.2016 को जयपुर पश्चिम के भांकरोटा थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 332, 376, 376 डी में मामला दर्ज हुआ था. इसमें 2022 में उन्हें दोषमुक्त घोषित किया गया था.
- 25.06.2017 को नागौर जिले की जसवंतगढ़ थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 332, 353, 307, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज हुआ था. लेकिन जांच के बाद चार्जशीट में उनका नाम नहीं मिला था.
- 13.07.2017 को नागौर जिले की जसवंतगढ़ थाने में गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 147,148,149, 342, 363, 366, 354(क), 325, 326, 435, 332, 353, 307, 397, 109, 120 बी और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. इस मामले की जांच अभी सीबीआई कर ही रही है.
- 03.03. 2017 को जयपुर दक्षिण की ज्योतिगनर थाने में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के खिलाफ धारा 147,148, 149, 332, 353, 188, 435, 427, 448 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसकी जांच अबी सीआईडी कर रही है.
- 03.03. 2017 को गोगामेड़ी के खिलाफ जयपुर दक्षिण के एक और थाने में मामला दर्ज हुआ था. ज्योतिगनर थाने के अलावा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के खिलाफ उस रोज अशोक नगर थाने में धारा 147, 188, 336, 427 के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में 2022 को एफआर किया जा चुका है.
- 03.03. 2017 को ही गोगामेड़ी के खिलाफ जयपुर उत्तर के विद्याधर नाथे में धारा 283, 341, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस मामले की सीआईडी सीबी द्वारा जारी है.
- अजमेर की दरगाह थाने में मुकदमा नंबर 109-2019 भी गोगामेड़ी के खिालफ ही दर्ज है. इस मामले में धारा 153 ए, 505 और 66 एफ के तहत मामला दर्ज हुआ था.
- नागौर जिले के जसवंतगढ़ थाने में 2017 में मुकदमा नंबर 120 में भी गोगामेड़ी का नाम था. हालांकि चार्जशीट में गोगामेड़ी का नाम हटा दिया गया था.
- 18.04.2020 को जोधपुर ग्रामीण की मतोडा थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 66 में भी गोगामेड़ी का नाम है. इस केस में 2020 में एफआर स्वीकार किया गया है.
- जयपुर दक्षिण की श्यामगर थाने में 2016 में दर्ज मुकदमा नंबर 384 में भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम है. हालांकि इस मामले में 2018 में लोक अदालत में राजीनामा हो चुका है.
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