Supreme Court: राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम (RIICO) के लिए एक बड़ी कानूनी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के कूकस औद्योगिक क्षेत्र के लिए पूरे भूमि अधिग्रहण को रद्द करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को पलट दिया है. यह निर्णय, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने दिया, जो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए दूरगामी प्रभाव डालने की उम्मीद है.
हाईकोर्ट ने पूरे अधिग्रहण को अमान्य घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को केवल उन याचिकाकर्ताओं तक सीमित कर दिया है. जिन्होंने हाई कोर्ट में अधिग्रहण को चुनौती दी थी. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि उन भूमि मालिकों के लिए अधिग्रहण वैध रहेगा, जिन्होंने मुआवजा स्वीकार कर लिया और कोई विरोध नहीं किया.
जनवरी 2025 में RIICO का अतिरिक्त हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए, RIICO ने जनवरी 2025 में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया, जिसमें भूमि अधिग्रहण और लंबित मुकदमों की स्थिति को स्पष्ट किया. हलफनामे में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं, विशेष रूप से उत्तरदाता नंबर 1 (घिसिया), की भूमि अधिग्रहित क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, और अधिग्रहित भूमि पर स्थापित और संचालित उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है.
भूमि किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की गई है
RIICO ने यह भी बताया कि यह भूमि किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की गई है, और वर्तमान में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं है. हालांकि, भविष्य में इसे उपयोग में लेने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा. RIICO ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अधिग्रहित भूमि पर महत्वपूर्ण तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां पूरी तरह से परिचालन में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नोट किया और स्वीकार किया, जो सार्वजनिक हित को लेकर निगम के पक्ष को मजबूत करता है.
मामले का पृष्ठभूमि
यह मामला कूकस में लगभग 101.30 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जो औद्योगिक विकास और हीरो होंडा के एक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए थी. प्रक्रिया को तेज करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत आपातकालीन प्रावधान लागू किया गया. हालांकि, कुछ भूमि मालिकों ने अधिग्रहण को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि धारा 5A के तहत सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए कोई वैध आपातकालीन आवश्यकता नहीं थी.
2019 के अपने निर्णय में, राजस्थान हाई कोर्ट ने आपातकालीन प्रावधान को अवैध घोषित किया और पूरे अधिग्रहण को रद्द कर दिया. राज्य और RIICO ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि अधिग्रहण निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए महत्वपूर्ण था.
राज्य के तर्क
राजस्थान राज्य, जिसे अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने तर्क दिया कि 99% भूमि मालिकों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया था और अधिग्रहित भूमि पर उद्योग पहले से ही संचालित हो रहे थे. RIICO की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवान ने तर्क दिया कि अधिग्रहण को रद्द करने के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे, क्योंकि यह क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक था.
राज्य ने आगे तर्क दिया कि अधिग्रहण उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया, मुआवजा जमा किया गया, और भूमि का कब्जा RIICO को सौंप दिया गया. सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक हित पर विचार करने का आग्रह किया. विशेष रूप से उस महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए जो औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही किया जा चुका है.
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और RIICO के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि हाई कोर्ट का आदेश अत्यधिक व्यापक था. कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अधिग्रहण केवल उन याचिकाकर्ताओं के लिए अमान्य हो सकता है, जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिससे बाकी भूमि मालिकों के लिए अधिग्रहण वैध बना रहा. यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि अधिग्रहित भूमि पर स्थापित उद्योग बिना किसी रुकावट के अपने संचालन को जारी रख सकते हैं.
राज्य का बयान
राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इस निर्णय को 'ऐतिहासिक निर्णय जो व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करता है' बताया. उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में अबाधित औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा.
यह निर्णय इस कानूनी सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर चुनौती विशेष होनी चाहिए और उन भूमि मालिकों की कार्यवाही को अमान्य नहीं कर सकती, जिन्होंने पहले ही मुआवजा स्वीकार कर लिया हो. यह भी रेखांकित करता है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और सार्वजनिक कल्याण और आर्थिक प्रगति के व्यापक लक्ष्य के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है.
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