Pure Gold Quality: भारत में सोने की खरीदारी जमकर होती है. सोने को निवेश का भी एक बढ़िया विकल्प माना जाता है. लेकिन सोने की खरीदारी के समय बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि कई ज्वेलर्स सोने की क्वालिटी में छेड़छाड़ कर ग्राहकों को चूना लगा जाते हैं. ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है. जहां के ज्वेलर्स लंबे समय से ग्राहकों को ठग रहे थे. यहां के ज्वेलर्स 17 कैरेट के सोने पर 22 कैरेट का लेवल लगाकर उसे ऊंची कीमत पर ग्राहकों को बेच रहे थे. इसका खुलासा तब हुआ जब भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने दुकान पर छापेमारी की.
मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की यह कार्रवाई राजस्थान के नागौर जिले में हुई. जहां नकली हॉलमार्क लगाने वाले दो प्रतिष्ठानों पर भारतीय मानक ब्यूरो और नागौर कोतवाली पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की.
जयपुर से आई टीम ने दो घंटे तक ली तलाशी
दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने नागौर शहर के दो ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर सोने की गहनों की फर्जी हॉलमार्किंग का पर्दाफाश किया है. जयपुर से आई टीमों ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे नागौर शहर के बाजरवाड़ा स्थित खाटू वाला मार्केट व सालासर मार्केट में संचालित हो रही भरत टंच व दीपक टंच नाम की दो प्रतिष्ठान पर दबिश दी.
नकली हॉलमार्किंग से तैयार आभूषण किए जब्त
बीआईएस टीम की कार्रवाई की भनक लगने पर ज्वेलर्स में हड़कंप मच गया. करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद टीम ने नकली हॉल मार्किंग से तैयार सोने के आभूषण जब्त किए. भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर की टीम में संयुक्त निदेशक दीपक लोदवाल, रमन कुमार त्रिवेदी, मोहित मीणा व पूनम चौधरी अपनी टीम के साथ नागौर पहुंचे.
दुकान से पहले ही गाड़ी खड़ी कर पहुंचे थे जांच अधिकारी
बीआईएस टीम ने नागौर कोतवाली पुलिस को साथ लेकर माही दरवाजा स्थित दरगाह के पास अपनी गाड़ियों को छोड़कर स्थानीय लोगों की बाइक से बाजारवाड़ा स्थित इन दो प्रतिष्ठानों पर दो-दो जनों की टीम बनाकर पहुंचे. टीम ने नकली हॉलमार्क का लगाने वाले व्यवसायिकों को भागने का मौका नहीं देकर, फिर पूरी टीम व कोतवाली पुलिस को मौके पर बुलाया.
2021 से सोने के सभी जेवरों पर हॉलमार्क होना अनिवार्य
उल्लेखनीय हो कि उपभोक्ता मामले के लिए विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टीफैक्टस ऑर्डर 2020 की हॉल मार्किंग के अनुसार गोल्ड ज्वेलरी और आर्टीफैक्ट्स पर 16 जून 2021 जनवरी से बीआईएस हॉलमार्क लागू किया गया है.
बीआईएस ने बीआईएस लोगो (मोहर और शुद्धता) के प्रमाण के लिए 6 अंकों की हॉलमार्क यूनिक आईडी को लेकर मार्किंग प्रणाली शुरू कर रखी है. हॉलमार्क वाले आभूषण सिर्फ बीआईएस के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स द्वारा ही बेची जा सकते हैं. हॉलमार्क सहित बीआईएस का दुरुपयोग करने पर धारा 29-2 बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत एक लाख रुपए जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई का प्रावधान है.
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